लखनऊ: कोविड-19 मामलों में कमी देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) एक घंटे के लिए हटा लिया जाएगा। रात 10 बजे के बजाय अब 11 बजे से रात का कर्फ्यू होगा। गृह के सहायक मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, संशोधित समय सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा।
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आदेश के अनुसार मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित अन्य कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना जारी रहेगा।
नया आदेश सिनेमा और मल्टीप्लेक्स मालिकों के साथ-साथ आतिथ्य उद्योग के लोगों द्वारा अनुरोध किया गया था कि कर्फ्यू के घंटों में ढील दी जाए क्योंकि यह उनके व्यवसायों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था।
सोमवार को उत्तर प्रदेश में 12 अतिरिक्त कोरोनावायरस मामलों की सूचना दी जिससे कुल बीमारियों की संख्या 17,09,457 हो गई। एक सरकारी बुलेटिन के अनुसार जालौन, बदायूं से दो-दो और लखनऊ, गौतम बौद्ध नगर, गोरखपुर, कन्नौज, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद और अमेठी से एक-एक मामला दर्ज किया गया।
इसमें दावा किया कि पिछले 24 घंटों में कोई नई मौत नहीं हुई है जिससे कुल मरने वालों की संख्या 22,861 हो गई है। सोमवार को पंद्रह संक्रमितों को छुट्टी दे दी गई जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 16,86,369 हो गई।
राज्य में सक्रिय केस लोएड 227 था जिनमें से 186 होम आइसोलेशन में थे। पिछले 24 घंटों में 1.85 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। राज्य में अब तक 7.36 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है।
यहां देखें कि क्या खुला है और क्या बंद है:
1. बाजार, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रविवार को संचालित होंगे।
2. रविवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक लोगों की आवाजाही की अनुमति।
3. मॉल, भोजनालय और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रह सकते हैं।
4. सिनेमाघर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे।
5. स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।