बहराइच: ढेड़ साल की बच्ची के साथ बलात्कार मामले में न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो एक्ट प्रथम बहराइच नितिन पाण्डेय ने आरोपी को फाँसी की सज़ा सुनाया है।
ढेड़ माह पूर्व नानपारा इलाके के पतरहिया में अपनी माँ के पास सो रही बच्ची को आरोपी उठा ले गया था।
सुबह होने पर जब बच्ची नहीं मिली तो उसको ढूढा ग़या तब आरोपी और बच्ची दोनों गांव के स्कूल में मिले।
बच्ची को आनन-फानन में ज़िला अस्पताल लाया गया जहाँ 15 मिनट के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई।
न्यायाधीश रेप एण्ड पाक्सो एक्ट प्रथम कोर्ट में यह फैसला मात्र दस दिन के ट्रायल में आया है।
पीड़ित के वकील सन्त प्रताप सिंह ने बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला है हमारी जानकारी में इससे पहले इतनी छोटी बच्ची के साथ हुए अपराध के मामले में यूपी में इतनी जल्दी फैसला नहीं हुआ होगा।